छठे चरण के मतदान से पहले ADR की याचिका पर SC का फैसला
मतदान के आंकड़ों को चुनाव के 48 घंटों के अंदर जारी करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई कोर्ट ने लंबी बहस के बाद अपना फैसला सुनाया हालांकि एडीआर की मांग तो पूरी नहीं हुई लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज भी नहीं की तो क्या रहा कोर्ट का फैसला देखिए यह रिपोर्ट शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर की याचिका पर सुनवाई की एडीआर ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग को मतदान के 48 घंटों के भीतर बूथ वाइज डाटा जारी करने के निर्देश देने की मांग की थी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
चुनाव के पांच चरण बीत चुके हैं अब सिर्फ दो फेस की ही वोटिंग बाकी है ऐसे में डेटा अपलोडिंग के लिए मैनपावर जुटाना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होगा इसके साथ ही कोर्ट ने यह कहते हुए कि हम चुनावी प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकते एडीआर की याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया मामले में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच ने सुनवाई की और अब चुनाव के बाद कोर्ट की रेगुलर बेंच इस पर फैसला सुनाएगी इससे पहले मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आयोग से पूछा था कि डाटा जारी करने में समस्या क्या है और आयोग से जवाब मांगा था गुरुवार को आयोग ने कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए बूथ वार डाटा जारी करने से इंकार कर दिया था आयोग ने कहा था कि इससे चुनावी प्रक्रिया में अव्यवस्था फैल जाएगी आम जनता को बैलेट पेपर की पूरी समझ नहीं है इसलिए इससे भ्रम पैदा होगा बहरहाल मामले में चुनाव के बाद दोबारा सुनवाई होने की उम्मीद है